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भारतीय संविधान के भाग ( सम्पूर्ण )

भारतीय संविधान

  • भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। भारत का संविधान, नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली संहिता, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और विनियमों को समेटे हुए है। बी. आर. अम्बेडकर इसके मुख्य निर्माता और “भारतीय संविधान के जनक” के रूप में जाने जाते है।
  • संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत के समय, इसमें 225 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
  • अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं।
  • भारतीय संविधान के भाग बारे में जानेंगे .

भारतीय संविधान के भाग

  • भारतीय संविधान में  22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है। प्रारंभ में, भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में, संशोधन के साथ भाग 4A, 9A, 9B और 14A को इसमें जोड़ा गया।  प्रत्येक भाग किस विशेष प्रकार को नियमबद्ध करता है। आइए भारतीय संविधान के कुछ भागों पर एक नज़र डालते है।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग 3 मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 – 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग 5 संघ अनुच्छेद 52-151
भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग 7
संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग 9A नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 – 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग 14A न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 – 360
भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395

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  • संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत के समय, इसमें 225 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
  • अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं।
  • भारतीय संविधान के भाग बारे में जानेंगे .

भारतीय संविधान के भाग

  • भारतीय संविधान में  22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है। प्रारंभ में, भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में, संशोधन के साथ भाग 4A, 9A, 9B और 14A को इसमें जोड़ा गया।  प्रत्येक भाग किस विशेष प्रकार को नियमबद्ध करता है। आइए भारतीय संविधान के कुछ भागों पर एक नज़र डालते है।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग 3 मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 – 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग 5 संघ अनुच्छेद 52-151
भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग 7
संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग 9A नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 – 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग 14A न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 – 360
भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395

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